भारत सरकार ने एक नया रूल बनाया है

अगर कोई यूटूबर, इंस्टग्रामर, इन्फ्लुएंसर,हो या सेलिब्रटीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी से पैसे लेने के बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में 

बढ़ा-चढ़ाकर बताते या गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करते हैं

और यह भी नहीं बताते कि ये Advertisement है। तो फिर इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा

अगर कोई नई गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

अगर कोई लगातार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

 इसके साथ ही उसको  6 साल तक के लिए प्रोडक्ट का प्रचार पर से भी रोका जा सकता है

 Advertisement जैसे लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट के जरिए किया गया कोई भी ऑडियो या विजुअल प्रचार,

इसमें नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस, बैनर, पोस्टर या ऐसे दूसरे दस्तावेज जैसे माध्यम भी शामिल हैं