देश के राष्ट्रपति के बारे में रोचक बातें, नहीं जानते होंगे आप

भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है 

राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है 

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका काफी अनूठा है 

राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता हैं. निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार:राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है

भारत के संविधान में राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार दिए गए है जो अन्य किसी पदाधिकारी के पास नहीं होते हैं 

राष्ट्रपति की सहमति के बिना भारत में कोई भी कानून नहीं बन सकता है 

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को पांच वर्ष से पहले महाभियोग लगाकर और उसे सिद्ध करके भी हटाया जा सकता है 

क्या आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5.9 लाख रुपए प्रति महीना होता है।

द्रौपदी मुर्मू: भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। यह देश क इतिहास में पहली बार है